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नीमच में “नो एंट्री जोन” सख्ती से लागू: कलेक्टर के आदेश के बाद भी जारी है भारी वाहनों का प्रवेश,इधर विभागीय कार्रवाई भी तेज

Mahendra Upadhyay
4 Min Read
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नीमच।महेन्द्र उपाध्याय।शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी “नो एंट्री जोन” का आदेश अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।हालांकि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश जारी रहने पर यातायात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।परंतु जहां एक और विभाग द्वारा करवाई की गई है वही नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश भी निरंतर देखा गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नीमच शहर के प्रमुख मार्गों को भारी वाहनों के लिए “नो एंट्री जोन” घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित समय सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा, जिसके दौरान चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है।प्रशासन द्वारा जिन मार्गों को “नो एंट्री जोन” में शामिल किया गया है, उनमें हिंगोरिया रेलवे फाटक तिराहा से शहर की ओर, भरभड़िया फंटा, जावद फंटा, नाका नंबर 7 से फव्वारा चौक होते हुए मैसी शोरूम और स्पेटा पेट्रोल पंप तक का मार्ग प्रमुख है। इसके अलावा अंबेडकर रोड, मूलचंद मार्ग, पंचवटी कॉलोनी रोड, चमड़ा कारखाना रोड तथा टेगोर मार्ग से जुड़े कई हिस्सों को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल किया गया है।

*प्रतिबंध के बाद भी जारी प्रवेश, पुलिस की कार्रवाई शुरू*
आदेश लागू होने के बाद भी कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा नियमों की अनदेखी कर शहर के भीतर भारी वाहनों से माल अनलोड करने की शिकायतें सामने आईं। इस पर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को कार्रवाई की।
यातायात थाना प्रभारी सोनू बडगुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश का उल्लंघन करते पाए गए तीन वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है। इनमें एक कंटेनर और दो छोटे आईशर वाहन शामिल हैं, जो ट्रांसपोर्ट परिसर में खड़े होकर माल उतार रहे थे। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

*जनहित में लिया गया निर्णय, सभी से सहयोग की अपील*

प्रशासन का कहना है कि यह आदेश पूरी तरह जनहित में जारी किया गया है, खासकर वर्तमान में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों के चलते शहर में भीड़ अधिक बढ़ गई है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।यातायात प्रभारी ने ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों और कमर्शियल वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान शहर में प्रवेश न करें और प्रशासन के आदेशों का पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि “नो एंट्री जोन” का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और शहरवासियों की सुरक्षा के साथ-साथ सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है।

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