लापरवाही से मोटरसाइकिल चालक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

Harish Meena
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जावद। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा बिना लाईसेंस व बीमा के लापरवाहीपूर्वक मोटर साईकल चलाते हुए टक्कर मार कर एक महिला की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी इरफान पिता खाजू शाह, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम पिंजार पटटी, थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड, धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड एवं धारा 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया और बिना ड्राईविंग लाईसेंस वाले आरोपी को मोटरसाईकल चलाने के लिए देने वाले मोटरसाईकल के मालिक आरोपी मजहर अली पिता फैया्ज अली, उम्र-30 वर्ष, निवासी-नई आबादी, थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 05/180 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व को होकर दिनांक 08.04.2016 सुबह के लगभग 10ः30 बजे नीमच कोटा रोड़ माधौविलास सिंगोली लोकमार्ग की हैं। घटना दिनांक को हसीना व उसकी पुत्री जुबिना घर क बाहर रोड़ खडे थें तभी आरोपी तेजगति से लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाते हुए लाया और दोनों को टक्कर मारकर भाग गया। टक्कर के कारण आई चोट के कारण जुबिना की मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट पडोस में रहने वाले आजाद में थाना सिंगोली पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 53/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, इसके पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि में से 2000रू आहत हसीना को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।