नीमच।महेन्द्र उपाध्याय। जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करना ग्राम कनावटी स्थित एक होटल संचालक और मैनेजर को भारी पड़ गया। नीमच कैंट थाना पुलिस ने श्रेष्ठा पैराडाइज होटल पर कार्रवाई करते हुए होटल संचालक गोपाल पाटीदार और मैनेजर मुकेश सिंह चौहान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।मिली जानकारी के अनुसार, नीमच कैंट थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक किसी अपराध क्रमांक 585/24 की विवेचना के सिलसिले में ग्राम कनावटी पहुंचे थे। वहां उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि श्रेष्ठा पैराडाइज होटल में बिना किसी वैध सत्यापन और जानकारी के कर्मचारियों को रखा गया है, साथ ही होटल में ठहरने वाले लोगों की जानकारी भी थाने में प्रस्तुत नहीं की जा रही है।सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम पंचानामा दल के साथ मौके पर पहुंची। होटल के रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश सिंह चौहान निवासी कनावटी बताया और स्वयं को होटल का मैनेजर बताया। पूछताछ में उसने यह स्वीकार किया कि होटल में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी थाने में प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही होटल में रुकने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिए जाते हैं।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि होटल के संचालक गोपाल पाटीदार द्वारा भी होटल प्रबंधन को शासन के दिशा-निर्देशों के पालन हेतु कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। इससे स्पष्ट हुआ कि होटल प्रबंधन द्वारा नीमच जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 638/सा.लेख/2025, दिनांक 09.05.2025 का उल्लंघन किया गया है।मौके से पुलिस ने होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति पंचानामा तैयार कर जब्त की। साथ ही आरोपी मैनेजर मुकेश सिंह चौहान को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत सूचना पत्र तामील कर नियत तिथि पर थाने में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया है।थाना प्रभारी को संपूर्ण कार्रवाई से अवगत कराते हुए होटल संचालक और मैनेजर दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। यह कार्रवाई जिले में होटल व्यवसायियों को नियमों के प्रति सजग रहने का स्पष्ट संदेश देती है।
इस संदर्भ में कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल श्रेष्ठ पैराडाइज के मैनेजर और संचालक पर व्यवस्थित पार्किंग और होटल का संचालन नियम विरुद्ध करने के मामले में दो दिन पूर्व प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमे आगामी कार्रवाई की जा रही है