ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम वापस दिलाने बड्स एक्ट कानून हुवा लागू,12 मार्च को दिल्ली में होगा आयोजन,तपजप संगठन का प्रचार रथ पहुचा नीमच

Mahendra Upadhyay
2 Min Read

नीमच।महेंद्र उपाध्याय।भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। इसके तहत जिलाधिकारियों को भुगतान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त कानून के इंक्रीमेंट का आयोजन 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा,जिसको लेकर देशभर के प्रत्येक जिलों में तपजप संगठन के सदस्यों द्वारा प्रचार रथ पहुंचाए जा रहे है और यह प्रचार रथ देश के उन ठग पीड़ित जमा करताओ को आयोजन में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण दे रहे है। तपजप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शरद कुमार बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बड्स एक्ट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमा कर्ताओं को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है इस कानून के तहत देशभर की तीन लाख कंपनियां बंद कर दी गई है और ठग पीड़ित जमा कर्ताओं को 180 दिन में भुगतान की गारंटी प्रदान की गई है कानून लागू होने पर आगामी 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी जी द्वारा कानून को इंक्रीमेंट के आदेश प्रदान किए जाएंगे,जिसको लेकर तपजप संगठन द्वारा प्रचार रथ प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच रहा है यह प्रचार रथ 26 तारीख को मंदसौर जिले से मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा तपजप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शरद कुमार बामनिया और मध्य प्रदेश इकाई प्रदेश महासचिव राय सिंह दांगी सूर्य नगर की उपस्थिति मे आयोजित कार्यक्रम के प्रचार प्रसार करने के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था,जो आज नीमच पहुंचा है जिसके माध्यम से नीमच में भी उक्त आयोजन में बड़ी संख्या में ठग पीड़ितों को सम्मिलित होने हेतु जागरूक किया गया है। नीमच के बाद यह रथ रतलाम उज्जैन देवास सहित प्रदेश भर में होता हुआ 12 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुचेगा।

Leave a comment