बीते दिनों प्रशासन द्वारा चीता खेड़ा में तोड़े गए मकान के मामले में पीड़ित पक्ष ने रेगर महासभा के साथ सोपा ज्ञापन

Mahendra Upadhyay
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नीमच।महेंद्र उपाध्याय। बीते दिनों जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चीता खेड़ा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी जिसमें प्रेमलता बाई पति देवीलाल रेगर और सुंदर बाई पति जोधराज रेगर के नाम से बने हुए मकान को प्रशासन ने धराशाही किया था उक्त मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश प्रांतीय रेगर महासभा के साथ पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सोपा जिसमें बताया गया कि प्रेमलता पति देवी लाल रेगर के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा 2003 में पट्टा आवंटित किया गया था इसी प्रकार सुंदर बाई पति जोघराम रेगर के नाम से भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 900 वर्ग फीट का आवंटित किया गया उक्त भूमि 20 वर्षों से पट्टाधारियों के कब्जे में ही है और वर्तमान में जैसे तैसे उस पर मकान बना दिया जा रहा था उक्त मकान को जिला प्रशासन के अधिकारी जीरन तहसीलदार पटवारी व अन्य अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया जबकि हमारे द्वारा मौके पर भी अधिकारियों को पट्टा नाम दिखाया गया था उक्त स्थान पर पट्टे की जमीन पर ही अन्य लोगों द्वारा मकान बनाए गए हैं परंतु उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई दिए गए ज्ञापन में पीड़ित पक्ष द्वारा उक्त स्थान पर ही पुनः मकान बनाकर दिए जाने की मांग की गई।

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