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केंद्र सरकार के काले कानून 10 साल सजा और 5 लाख जुर्माना के विरोध में प्राइवेट बस चालकों ने कि अनिश्चित कालीन हड़ताल,बस स्टेण्ड पर किया प्रदर्शन,ऑटो चालकों ने भी दिया समर्थन

Mahendra Upadhyay
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नीमच।महेंद्र उपाध्याय।केंद्र सरकार द्वारा यातायात में सख्ती बरतते हुए नियमो को ठोस कर दिया गया है जिसके तहत किसी चालक परिचालक द्वारा बस दुर्घटना होने पर चालक परिचालक को 10 साल की सजा एव 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है जिसके विरोध में प्राइवेट बस चालकों ने दिनाक 1 जनवरी सोमवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल का आवाहन किया है इस दौरान बस चालको द्वरा काला कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बसों के चक्के जाम किए हैं यह हड़ताल पूरे प्रदेश के साथ-साथ नीमच में भी की गई है हड़ताल के दौरान बस चालकों ने नीमच जिले में संचालित होने वाली सभी बसें बंद रख प्रदर्शन किया। बस चालकों की इस हड़ताल में ऑटो चालकों ने भी अपना समर्थन दिया है और अपने ऑटो बंद रखकर बस चालकों के साथ प्रदर्शन किया।बता दे को केंद्र सरकार द्वरा रोड दुर्घटना के दौरान घायल को रोड पर ही छोड़कर फरार हो जाने को लेकर सरकार की ओर से चालक पर 10 साल की सजा ओर 5 लाख का जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है।जिसका विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। बस चालको ने बताया की यदि किसी चालक से रोड दुर्घटना हो जाती है तो वह मौके पर रुक भी जाता है तो गुस्साई पब्लिक उसकी धुनाई कर देती है। इसलिए चालक को मजबूरी में घटनास्थल को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार से सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा ओर 5 लाख का जुर्माने का प्रावधान करना न्यायसंगत नहीं है। चालकों ने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग की।

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