नीमच। महेन्द्र उपाध्याय। जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशामुक्त वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2, नीमच के 100 मीटर के दायरे में संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान विद्यालय के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए तथा संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी सामग्री का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए।कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षा विभाग के अधिकारी, थाना प्रभारी तथा नगर पालिका की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम ने स्कूल के आसपास स्थित दुकानों की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही तंबाकू उत्पाद जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और विद्यालयों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू या नशीले पदार्थों का विक्रय न करें, ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त टीवीएस शोरूम चौराहे पर साईं दुग्ध पार्लर पर भी सिगरेट और तंबाकू के पाउच जप्त किए गए हैं और उसे नोटिस भी जारी किया गया है।